मुख्यमंत्री घुमंतू आवास योजना के तहत आवासहीन पात्र परिवारों को दिया 1.20 लाख का अनुदान

बजट 2025-26 में विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के सशक्तीकरण एवं उत्थान की दृष्टि से 'दादूदयाल घुमन्तू सशक्तीकरण योजना' प्रारम्भ करने की हुई घोषणा

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खैरथल तिजारा, 25 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्धघुमंतु समुदाय के आवासहीन परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना के तहत 1.20 लाख रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के सशक्तीकरण एवं उत्थान की दृष्टि से ‘दादूदयाल घुमन्तू सशक्तीकरण योजना’ प्रारम्भ करने की घोषणा भी की। जिसके तहत इस पर 60 करोड़ (साठ करोड़) रुपये का व्यय प्रस्तावित है। इसी के साथ, ऐसे परिवारों को आश्रय उपलब्ध कराने हेतु आगामी वर्ष में 25 हजार (पच्चीस हजार) पट्टे वितरित किया जाना भी प्रस्तावित है।

समाज कल्याण अधिकारी गजराज सिंह यादव ने बताया कि बजट घोषणा 2024-25 की अनुपालना में यह योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत वे परिवार लाभान्वित होंगे जो अब तक स्थायी आश्रय से वंचित हैं और शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों की झुग्गी बस्तियों में अस्थायी तंबुओं, झोपड़ियों, कच्चे आदि में रह रहे हैं। इन बस्तियों में स्वच्छता, पेयजल, सीवरेज, बिजली, सड़क और सार्वजनिक शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। योजना के तहत उन आवासहीन परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा, जिन्हें पहले से पट्टे वितरित किए गए हैं।

ऐसे परिवार जन आधार के माध्यम से ई- मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जाति प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूखंड आवंटन का पट्टा एवं अन्य निर्धारित दस्तावेज, मूल निवास प्रमाण-पत्र, वार्षिक आय प्रमाण-पत्र आवश्यक है।

सहायक निदेशक ने बताया कि आवेदक को नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह घोषणा करनी होगी कि राज्य में कहीं पर भी उसका स्वयं का दूसरा मकान नहीं है और सरकार से प्राप्त सहायता से बना मकान 20 वर्षों तक विक्रय नहीं किया जाएगा।

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