13.18 मीट्रिक टन संदिग्ध नीम कोटेड यूरिया के 300 बैग किए जब्त
वाहन मालिक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
खैरथल-तिजारा, 08 अक्टूबर। पुलिस थाना भिवाड़ी फेज तृतीय द्वारा अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे संदिग्ध नीम कोटेड यूरिया से भरे मिनी ट्रक को पकड़े जाने की सूचना पर कृषि विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। वाहन संख्या HR 55 AH 1268 में बिना मार्का के संदिग्ध नीम कोटेड यूरिया के 300 बैग,कुल 13.18 मीट्रिक टन मात्रा में पाए गए।
सूचना प्राप्त होने पर सहायक निदेशक कृषि किशनगढ़बास विश्राम मीणा,कृषि अधिकारी अंकित कुमार एवं विष्णु चौधरी,उर्वरक निरीक्षक तथा कृषि अधिकारी पूरण यादव,कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, जिला परिषद खैरथल-तिजारा मौके पर पहुंचे। कृषि विभाग की टीम द्वारा वाहन एवं उसमें भरे उर्वरक की जांच की गई।
मौके पर थानाधिकारी से वाहन चालक,वाहन मालिक एवं उर्वरक से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई। थानाधिकारी द्वारा बताया गया कि वाहन चालक मौके से फरार हो गया है तथा माल से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इसके बाद कृषि विभाग की टीम द्वारा संदिग्ध उर्वरक के नमूने संग्रहित किए गए तथा आवश्यक दस्तावेज तैयार कर जब्ती की कार्रवाई की गई।
जब्ती के उपरांत बिना मार्का के 300 बैग संदिग्ध नीम कोटेड यूरिया को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति ततारपुर को सुपुर्द किया गया तथा इसकी सुपुर्दगी प्राप्त की गई। वहीं मिनी ट्रक HR 55 AH 1268 को जब्त कर थानाधिकारी विक्रम सिंह को सुपुर्द किया गया।
कृषि विभाग द्वारा वाहन मालिक जयपाल पुत्र कंवर पाल निवासी धारूहेड़ा,रेवाड़ी,हरियाणा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO), 1985 के क्लॉज 3, 4, 5, 7, 18 एवं 19 के उल्लंघन के संबंध में पुलिस थाना भिवाड़ी फेज तृतीय में मुकदमा दर्ज करवाया गया। कृषि विभाग द्वारा थानाधिकारी से प्रकरण में नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।
कृषि विभाग ने बताया कि उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है। विभाग द्वारा अवैध एवं अनधिकृत रूप से उर्वरक के परिवहन एवं बिक्री पर लगातार निगरानी रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई।

