12 अक्टूबर 2026, सोम

वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं आगामी GRAP की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

जिला कलक्टर ने निर्देशों की पालना के लिए दिए निर्देश

CAQM के निर्देशों की पालना, धूल नियंत्रण, कचरा प्रबंधन एवं औद्योगिक इकाइयों की निगरानी पर जोर

कोटपूतली-बहरोड़, 12 अक्टूबर। जिले के एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं आगामी GRAP के प्रभावी क्रियान्वयन की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में सोमवार को बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक उपाय समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी राजकुमार सेहरा ने वायु गुणवत्ता, प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों तथा CAQM के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी।

जिला कलेक्टर ने नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की पालना, कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण, Legacy Waste के प्रसंस्करण तथा डंपिंग स्थलों पर आगजनी रोकने के निर्देश दिए। खुले में कचरा जलाने पर भी प्रभावी रोक लगाने को कहा गया।

कृषि विभाग को पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम, किसानों को जागरूक करने तथा नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए। सड़क निर्माण एवं अनुरक्षण एजेंसियों को मैकेनिकल रोड स्वीपिंग, जल छिड़काव, सड़क किनारों के रखरखाव और निर्माण सामग्री को ढककर रखने जैसे धूल नियंत्रण उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया। नगर परिषद नीमराना को MRSM मशीन की खरीद संबंधी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
सभी विभागों को IEC गतिविधियों के माध्यम से आमजन को धूल, कचरा जलाने, वाहनों से होने वाले प्रदूषण और GRAP उपायों के प्रति जागरूक करने को कहा गया।

परिवहन एवं पुलिस विभाग को ट्रैफिक हॉटस्पॉट की पहचान कर जाम एवं वाहनों के अनावश्यक खड़े रहने से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए।
जिला रसद विभाग के अधिकारियों को पेट्रोल पंपों पर ANPR प्रणाली तथा ‘नो पीयूसीसी, नो फ्यूल’ प्रावधान की कड़ाई से पालना सुनिश्चित कराने को कहा गया। परिवहन विभाग को स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए।

निर्माण स्थलों की नियामकीय निगरानी, औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण तथा उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। नगर परिषदों एवं सड़क अनुरक्षण एजेंसियों को DCMC और नोडल अधिकारियों का विवरण प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उपलब्ध कराने को कहा गया।

जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को GRAP लागू होने से पहले तैयारियां पूरी कर निरंतर समन्वय बनाए रखने तथा प्रदूषण नियंत्रण उपायों का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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